रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने आईपीएल 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, लेकिन इस जश्न के दौरान एक भीषण हादसा सामने आया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अब बेंगलुरु पुलिस ने RCB फ्रैंचाइजी, DNA एंटरटेनमेंट और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।
कैसे हुआ हादसा?
RCB ने 4 जून को फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। इसके बाद टीम बेंगलुरु पहुंची और चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस के साथ जीत का जश्न मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
हालांकि, बेंगलुरु पुलिस ने पहले ही इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि पहले से ही इलाके में भीड़ थी। इसके बावजूद, आयोजकों ने कार्यक्रम आगे बढ़ाया, जिससे हालात बेकाबू हो गए और भगदड़ मच गई।
किसके खिलाफ FIR दर्ज हुई?
ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, कब्बन पार्क डिवीजन के इंस्पेक्टर गिरीश ए.के. की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है।
जिनके खिलाफ FIR हुई:
- RCB (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर) – कार्यक्रम का मुख्य आयोजक
- DNA एंटरटेनमेंट – इवेंट पार्टनर
- KSCA (कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ) – स्टेडियम का संचालन करता है
एफआईआर में किन धाराओं का जिक्र?
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की कुल 6 धाराएं लगाई हैं:
- धारा 105 – गैर इरादतन हत्या
- धारा 115 – जानबूझकर नुकसान पहुंचाना
- धारा 118 – खतरनाक साधनों से गंभीर चोट पहुंचाना
- धारा 125 – दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालना
- धारा 132 – लोकसेवक पर हमला कर कार्य में बाधा डालना
- धारा 190 – गैरकानूनी सभा आयोजित करना
पुलिस की भूमिका और चेतावनी की अनदेखी
FIR में बताया गया है कि 4 जून की सुबह तक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास सुरक्षा संभाली हुई थी। लेकिन अगले दिन दोपहर तक भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया, इसलिए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी।
इसके बावजूद, RCB, DNA और KSCA ने पुलिस की चेतावनी की अनदेखी की और कार्यक्रम आयोजित किया, जो अंततः जानलेवा भगदड़ में बदल गया।
RCB की ऐतिहासिक जीत का यह जश्न कई परिवारों के लिए दुखद याद बन गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आयोजकों की लापरवाही के कारण यह त्रासदी हुई और क्या भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाएगा।