रामानुजगंज: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Ramanujganj: Court gives verdict in the case of rape of a minor

रामानुजगंज फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में तीनों दोषियों – चंद्र प्रकाश मिंज, संदीप तिर्की और विनोद एक्का को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

कठोर सजा

प्रत्येक आरोपी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि वे अर्थदंड नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें 3-3 साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। यह फैसला पुलिस की तत्पर कार्रवाई के बाद आया है, जिसने कोर्ट में दोषियों के खिलाफ मजबूत केस बनाया था।

घटना का विवरण

इस मामले में आरोपियों ने शादी में आई एक नाबालिग को आइसक्रीम का लालच देकर पुलिया के पास ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में केस चलाया।

न्यायालय का फैसला

कोर्ट ने दोषियों को कठोर सजा सुनाकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि नाबालिगों के साथ दुष्कर्म जैसे अपराधों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और समाज में भी एक संदेश गया है कि अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी।

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