UP Fire Safety Rules : मुख्यमंत्री योगी ने कहा- फायर सेफ्टी मानकों से कोई समझौता नहीं
UP Fire Safety Rules : लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशभर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फायर सेफ्टी मानकों से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी संबंधित विभागों को मिशन मोड में काम करना होगा।

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UP Fire Safety Rules : हर जिले में बनेगी विशेष टीम, चलेगा फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष टीमें गठित कर अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी कार्यालयों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कोचिंग संस्थानों का विधिवत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए तथा जिन भवनों को अग्निशमन विभाग की एनओसी प्राप्त है, वहां उसका प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए।
UP Fire Safety Rules : पहले जागरूकता, फिर होगी कार्रवाई
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान पहले जनजागरूकता पर जोर दिया जाए। लोगों और संस्थानों को सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किया जाए और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि फायर सेफ्टी अभियान के नाम पर किसी भी नागरिक या संस्थान का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। प्रशासन का उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि अनावश्यक दबाव बनाना।
UP Fire Safety Rules : बेसमेंट में कोचिंग और व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्ती
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भवन उपयोग नियमों के सख्ती से पालन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस भवन या भूमि को जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृति दी गई है, उसका उपयोग उसी कार्य के लिए होना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग सेंटर, नर्सिंग होम या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। यदि बेसमेंट पार्किंग के लिए स्वीकृत है तो उसका उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जाए।
UP Fire Safety Rules : आपातकालीन सेवाओं का रिस्पॉन्स टाइम कम करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवाओं का रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा, राहत एवं बचाव कार्य उतने ही प्रभावी होंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अन्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाई जाए।
UP Fire Safety Rules : प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा अग्निशमन ढांचा
बैठक में महानिदेशक अग्निशमन सेवा ने बताया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 स्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए अग्निशमन केंद्र उद्घाटन के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 नए अग्निशमन केंद्रों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने शेष तहसीलों में भी जल्द से जल्द अग्निशमन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
UP Fire Safety Rules : जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। सभी विभागों को समन्वित प्रयासों के साथ कार्य करते हुए प्रदेश में सुरक्षित और उत्तरदायी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा तंत्र विकसित करना है, जहां किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और प्रभावी बचाव कार्य सुनिश्चित हो सके।
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