59 Month Pension Arrears को लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उठाए सवाल
भोपाल। प्रदेश के पेंशनरों के 59 माह के पुनरीक्षित पेंशन एरियर्स के भुगतान को लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने वित्त विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन का आरोप है कि सरकार की ओर से पेंशनरों के हित में लिए गए निर्णय के बावजूद उसका समय पर क्रियान्वयन नहीं किया गया, जिससे पेंशनरों को लंबे समय तक उनके वित्तीय लाभ से वंचित रहना पड़ा।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति और मंत्रिपरिषद द्वारा पेंशनरों के हित में लिए गए निर्णय का समय पर पालन कराना वित्त विभाग की जिम्मेदारी थी। उनके अनुसार, सरकार द्वारा पारित संकल्प और छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय स्वीकृति के बाद भी मध्यप्रदेश वित्त विभाग की ओर से निर्णय का समय पर क्रियान्वयन नहीं किया गया।

32 माह और 27 माह के एरियर्स का मामला न्यायालय तक पहुंचा
एसोसिएशन के अनुसार, छठवें वेतन आयोग के 32 माह और सातवें वेतन आयोग के 27 माह के पुनरीक्षित पेंशन एरियर्स का मामला न्यायालय तक पहुंचा। एसोसिएशन का कहना है कि न्यायालय की ओर से पेंशनरों के पक्ष में आदेश आने के बाद वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, आयुक्तों और कलेक्टरों को न्यायालयीन प्रकरणों में स्थगन आदेश प्राप्त करने की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
आमोद कुमार सक्सेना ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार ने पेंशनरों के हित में निर्णय लिया है तो वित्त विभाग की जिम्मेदारी उस निर्णय को लागू करने की होनी चाहिए, न कि उसके खिलाफ स्थगन की प्रक्रिया शुरू करने की।
59 Month Pension Arrears को लेकर वित्त विभाग पर गंभीर आरोप
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वित्त विभाग की ओर से लिए जा रहे कदमों को लेकर पेंशनरों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि सरकार के निर्णय को लागू करने में हुई देरी का सीधा असर पेंशनरों के आर्थिक हितों पर पड़ा है।
एसोसिएशन का आरोप है कि एक ओर पेंशनरों को उनके बकाया एरियर्स के भुगतान का इंतजार करना पड़ा और दूसरी ओर न्यायालय से राहत मिलने के बाद उस राहत को रोकने के लिए स्थगन की कार्रवाई की जा रही है।
पेंशनरों पर प्रशासनिक देरी का भार डालना उचित नहीं
एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि जिस निर्णय को लागू कराने की जिम्मेदारी वित्त विभाग की थी, उसके क्रियान्वयन में हुई देरी का खामियाजा पेंशनरों को भुगतना पड़ा।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर निर्णय के समय पर क्रियान्वयन में हुई देरी का आर्थिक भार पेंशनरों पर डालना उचित नहीं है। जोशी ने कहा कि पेंशनरों के आर्थिक हितों से किसी भी स्तर पर खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा।
भोपाल जिला अध्यक्ष ने बताया 59 माह के एरियर्स को अधिकार
एसोसिएशन के भोपाल जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि 59 माह के पुनरीक्षित पेंशन एरियर्स पेंशनरों का संवैधानिक अधिकार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के निर्णय का पालन कराने में वित्त विभाग की प्रशासनिक लापरवाही के कारण पेंशनरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।
शर्मा के मुताबिक, एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर 59 माह के पुनरीक्षित पेंशन एरियर्स के आदेश जल्द जारी करने की मांग की है।
मुख्यमंत्री से वित्त विभाग के निर्देशों की समीक्षा की मांग
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संतोष ठाकुर, शैलेन्द्र श्रीवास्तव और शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वित्त विभाग के निर्देशों की समीक्षा कराएं और यह सुनिश्चित करें कि सरकार की ओर से पेंशनरों के हित में लिए गए निर्णयों का पालन पूरी तरह किया जाए।
एसोसिएशन पदाधिकारियों ने सरकार से पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभ के मामले में जल्द निर्णय लेने की मांग रखी है।
न्यायालयीन प्रक्रिया में मामला उलझाने के बजाय भुगतान की मांग
एसोसिएशन के सचिव यशवंत सिंह बैस, संयुक्त सचिव शकुन्तला वर्मा और कार्यकारिणी सदस्य अनिल पाण्डे तथा संगीता श्रीवास्तव ने कहा कि वृद्ध और वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों के आर्थिक हितों को लंबी न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझाने के बजाय सरकार को अपने पूर्व निर्णयों का पालन करना चाहिए।
उन्होंने लंबित पुनरीक्षित पेंशन एरियर्स का जल्द भुगतान किए जाने की मांग की है।
59 Month Pension Arrears पर एसोसिएशन ने भेजे दस्तावेज
एसोसिएशन की ओर से बताया गया है कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र के साथ पेंशन पुनरीक्षण एरियर्स से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं।
इनमें 32 माह के पेंशन पुनरीक्षण एरियर्स से संबंधित मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद का निर्णय, गजट नोटिफिकेशन, छत्तीसगढ़ वित्त विभाग की वित्तीय स्वीकृति और 27 माह के पेंशन पुनरीक्षण एरियर्स से संबंधित छत्तीसगढ़ वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के अनुमोदित प्रस्ताव की प्रतियां शामिल होने की जानकारी दी गई है।
एसोसिएशन ने इन दस्तावेजों के आधार पर पेंशनर हित में मामले को प्रभावी रूप से उठाने और लंबित एरियर्स के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की है।
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