रिपोर्ट- प्रयास कैवर्त
गौरेला पेड्रा मरवाही जिले के पेड्रा में नाबालिग के साथ जबरन बलात्कार करने वाले आरोपी पंकज पठारी को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने पाक्सो एक्ट के तहत यह सजा सुनाई है।
घटना का विवरण
यह घटना 14 जनवरी 2025 को कोटमीकला चौकी क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। आरोपी पंकज पठारी ने नाबालिग पीड़िता के घर में जबरन घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के परिजन काम करने के लिए खेत गए थे और उसका भाई पिकनिक मनाने गया था।
न्यायालय का फैसला
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने आरोपी पंकज पठारी को पाक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा बीएनएस एक्ट की धारा 332(ख) के तहत सात साल के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई है। दोनों सजाएं एक साथ भुगताई जाएंगी।
अर्थदंड की अदायगी
अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अभियुक्त को एक-एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह फैसला अपराध दिनांक से महज आठ महीने के भीतर ही सुनाया गया है।
शासन की ओर से पैरवी
इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने किया।





