रेप के आरोपी पूर्व तहसीलदार ने कोर्ट में किया सरेंडर, पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप

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BY: Yoganand Shrivastva

ग्वालियर: बलात्कार के आरोप में वांछित चल रहे पूर्व तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान ने आखिरकार सोमवार को ग्वालियर की जिला अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने न्यायाधीश सोनल सिंह जादौन की अदालत में सरेंडर करते हुए जमानत याचिका भी दायर की है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्हें जेल भेजा गया है या अंतरिम राहत दी गई है


वकील का दावा – पूर्व में सभी मामलों से दोषमुक्त

चौहान के वकील विष्णु सिंघल ने बताया कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और महिला द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और पूर्वनियोजित हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता पहले भी इस प्रकार के आरोप लगा चुकी है। वकील के अनुसार, पूर्व में जो भी केस दर्ज हुए थे, उनमें चौहान दोषमुक्त घोषित किए जा चुके हैं, जिसके दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं।


पीड़िता के आरोप – शादी का झांसा, 17 साल का शोषण

34 वर्षीय महिला ने 15 जनवरी 2025 को ग्वालियर महिला थाने में चौहान पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि 2008 से 2025 तक वह उसे पत्नी बनाकर अलग-अलग जगहों पर रखता रहा, और लगातार उसका यौन शोषण करता रहा।

महिला ने यह भी दावा किया कि आरोपी की पहले से तीन पत्नियां और थीं, और वह खुद चौथी थी। इतना ही नहीं, पीड़िता ने यह आरोप भी लगाया कि उसका एक बेटा है, जो आरोपी का ही संतान है


सिंदूर डालकर की थी शादी की ‘नौटंकी’ – महिला का दावा

पीड़िता का कहना है कि चौहान ने 10 अगस्त 2008 को भिंड जिले के मानगढ़ गांव में उसे शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। इसी साल चौहान की नियुक्ति नायब तहसीलदार के रूप में हुई थी। इसके बाद जहां-जहां उनकी पोस्टिंग होती रही, वे महिला को अपने साथ रखते रहे।

2010 में कथित रूप से रतनगढ़ माता मंदिर में सिंदूर डालकर शादी का नाटक किया गया। पीड़िता के अनुसार, जब उसे बाकी पत्नियों की जानकारी मिली तो चौहान ने उसे धमकाना और मारपीट करना शुरू कर दिया।


साढ़े 5 महीने से था फरार, नहीं मिली अग्रिम जमानत

मामला दर्ज होने के बाद शत्रुघन सिंह चौहान ने जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अग्रिम जमानत के लिए प्रयास किए, लेकिन हर जगह से याचिका खारिज कर दी गई। उन्होंने इस दौरान स्थानांतरण (ट्रांसफर) भी करा लिया और पुलिस से लगातार बचते रहे।

फरारी के दौरान ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह ने उनके खिलाफ 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं, पीड़िता ने भी घोषणा की थी कि अगर आरोपी पकड़ा गया तो वह अपना मकान बेचकर 50 हजार रुपए इनाम देगी।

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