Nanakmatta Murder Case: हाईकोर्ट ने आरोपी दिलबाग सिंह की दूसरी जमानत याचिका खारिज की

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Nanakmatta Murder Case

Nanakmatta Murder Case: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नानकमत्ता डेरा साहिब के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में आरोपी दिलबाग सिंह की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।

Nanakmatta Murder Case: सीसीटीवी फुटेज, गवाहों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अदालत में अहम साक्ष्य के रूप में किया गया पेश

Nanakmatta Murder Case: सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष की ओर से अदालत में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इनमें सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल थीं। अदालत को बताया गया कि आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पर घटनास्थल पर पहुंचा था, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी कैमरों और गवाहों के बयानों से होती है।

Nanakmatta Murder Case: बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में सख्त सजा की मांग, दोषियों को फांसी या आजीवन कारावास देने की अपील

गौरतलब है कि 28 मार्च 2024 को उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता स्थित डेरा साहिब के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए थे। मामले में गुरुद्वारा के पूर्व प्रबंधक हरबंस सिंह चुघ, तराई महासभा के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह संधू और हरगोविंद सिंह की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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पुलिस की लंबी जांच और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि बाबा तरसेम सिंह की बिना किसी दोष के निर्मम हत्या की गई है, इसलिए दोषियों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने अदालत से अपराधियों को फांसी या आजीवन कारावास की सजा देने की मांग की।

हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने को मामले में अभियोजन पक्ष की बड़ी सफलता माना जा रहा है। मामले की आगे की सुनवाई और ट्रायल प्रक्रिया जारी है।

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