बहराइच में हाईकोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर, 129 मकान ध्वस्त, Video

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Bahraich Bulldozer

खबर उत्तरप्रदेश के बहराइच से है। जहां हाई कोर्ट के आदेश पर फखरपुर के सराय जागना में बुलडोजर से कई मकानों का ध्वस्तीकरण किया गया। ध्वस्तीकरण के दौरान पीएससी और भारी पुलिसबल तैनात रही। ग्राम पंचायत सराय जागना में लगभग 129 मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि 1985 से लोग इस जमीनों पर रह रहे है प्रशासन की तरफ से नोटिस आई है। उसी क्रम में यहां दर्जनों दुकान और मकान गिराया जायगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है लेकिन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने कल लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी करवाई, जिसके चलते कई लोगों ने अपने भवन खाली कर दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने शांति बनाए रखने के लिए एसपी से Provincial Armed Constabulary (PAC) की मांग की है। प्रशासन ने संबंधित व्यक्तियों को नोटिस भी जारी किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की थी। इस सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि बिना अनुमति के कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई (1 अक्टूबर) तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों आदि पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।

ये है पूरा मामला

यह मामला सराय जगना (वजीरगंज बाजार) के फखरपुर थानाक्षेत्र में स्थित गाटा संख्या 211, 212, और 92 के संबंध में है, जो सरकारी अभिलेखों में खलिहान और रास्ते के रूप में दर्ज हैं। राजस्व मैनुअल के अनुसार, इन पर कोई भी व्यक्तिगत अतिक्रमण अवैधानिक माना जाता है। हालांकि, इस क्षेत्र में सैकड़ों अस्थाई और स्थायी मकान तथा दुकानें बनी हुई हैं।
यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा जहां अदालत ने अतिक्रमण को तुरंत खाली करने का आदेश दिया। प्रशासन ने पहले ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त रवैया अपनाया और आज सुबह 10 बजे तक बुलडोजर कार्रवाई का निर्णय लिया।

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