BY: Yoganand Shrivastva
नोएडा, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। यह कदम बकरीद के त्योहार के मद्देनज़र उठाया गया है, ताकि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। यह आदेश 7 जून से 9 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।
सार्वजनिक आयोजनों से पहले अनुमति अनिवार्य
धारा 163 के लागू होते ही जिले में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन, रैली, जुलूस या प्रदर्शन से पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही खुले में नमाज पढ़ने और समूह में एकत्र होने पर भी रोक लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
प्रदर्शन की अनुमति नहीं
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कुछ किसान संगठनों और अन्य समूहों ने बकरीद के दौरान विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई थी। लेकिन संभावित तनाव और कानून व्यवस्था में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने किसी भी प्रदर्शन को मंजूरी नहीं दी है।
क्या है धारा 163?
पहले जिसे आमतौर पर धारा 144 के रूप में जाना जाता था, अब वह नए नाम धारा 163 के तहत लागू की गई है। इसके अंतर्गत:
- सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक
- ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
- तेज आवाज में लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक
- कोविड-19 से संबंधित नियमों का पालन आवश्यक
- हर्ष फायरिंग पर कड़ी कार्रवाई
सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम
अपर पुलिस आयुक्त के अनुसार, जिले के संवेदनशील इलाकों में क्विक रिस्पॉन्स टीम, पीएसी जवान, और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। बकरीद के खास अवसर पर:
- तीनों जोन में पुलिसबल की ड्यूटी निर्धारित
- 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात
- ड्रोन और CCTV कैमरों से निगरानी
- सोशल मीडिया पर सतत नजर
यदि कोई व्यक्ति आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट करता है, तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, नागरिकों से अफवाहें न फैलाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई है।
कुर्बानी को लेकर दिशानिर्देश
बकरीद के मौके पर पशुओं की कुर्बानी को लेकर भी नियम जारी किए गए हैं:
- प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूर्ण रोक
- सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी निषेध
- बचे हुए अवशेषों को खुले में फेंकना मना
- कचरे का उचित निस्तारण या दफनाने का निर्देश
इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।