Report: Devendra Jaiswal
खंडवा: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में न्यायालय ने सात माह पहले हुई नृशंस हत्या के मामले में आरोपी चंपालाल उर्फ नंदू को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह घटना 12 दिसंबर 2024 को पंधाना थाना क्षेत्र के छनेरा में घटी थी, जब आरोपी ने अपने पड़ोसी रामनाथ पर जादू-टोने का शक जताते हुए कुल्हाड़ी से हमला किया और उसकी गर्दन काट दी। घटना की भयावहता इतनी थी कि मृतक की पत्नी ने शोर मचाया, लेकिन आरोपी शव के पास कुल्हाड़ी लेकर खड़ा रहा और धमकाता रहा कि कोई पास आया तो उसे भी काट देगा। डर के कारण आसपास के लोग मदद के लिए नहीं आ सके। सूचना मिलने पर बोरगांव थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर उसके हाथ से कुल्हाड़ी जब्त की। एसआई रामप्रकाश यादव ने मृतक का सिर और धड़ अलग-अलग बरामद किए। आरोपी के खिलाफ मृतक की पत्नी की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। अदालत ने इस मामले में डीएनए रिपोर्ट और पुलिस की घटना स्थल पर मौजूदगी को मुख्य साक्ष्य माना और आरोपी को नृशंस हत्या के लिए सर्वोच्च दंड, मृत्युदंड, की सजा सुनाई। यह घटना खंडवा जिले में जघन्य अपराध और कानून के खिलाफ लोगों की चेतावनी का प्रतीक बन गई है, जिसमें न्यायपालिका की तत्परता और पुलिस की तेज कार्रवाई को अहम माना गया।





