BY: Yoganand Shrivastva
नई दिल्ली : पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाते हुए अब समुद्री मार्ग से भी कड़ा रुख अपनाया है। ज़मीन और हवाई संपर्क पहले ही बंद किए जा चुके हैं, और अब समुद्री सीमा पर भी कड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान से जुड़े जहाजों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है।
भारतीय बंदरगाहों में पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री बैन
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने आदेश जारी कर साफ किया है कि अब किसी भी पाकिस्तानी झंडा लगे जहाज को भारत के किसी बंदरगाह पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही भारतीय झंडा लगाए जहाजों के लिए पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने की मनाही कर दी गई है।
यह प्रतिबंध मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 411 के तहत सुरक्षा कारणों से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय भारत की समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह अवसंरचना और व्यापारिक हितों की रक्षा के मद्देनज़र लिया गया है। यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा।
आदेश की मुख्य बातें
मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक:
- पाकिस्तान का झंडा लगे जहाज अब भारत के किसी भी बंदरगाह पर नहीं आ सकेंगे।
- भारतीय जहाज पाकिस्तान के किसी बंदरगाह पर नहीं जा पाएंगे।
- यदि किसी विशेष परिस्थिति में कोई छूट दी जानी हो, तो वह मामला-दर-मामला आधार पर जांच और मंजूरी के बाद ही संभव होगा।
आयात-निर्यात पर भी रोक
इससे पहले, भारत ने पाकिस्तान से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर भी प्रतिबंध लगाया है। वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात होने वाली कोई भी वस्तु, चाहे वह किसी भी श्रेणी की क्यों न हो, अब भारत में आयात नहीं की जा सकेगी।
यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में उठाया गया है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में इस नियम से छूट देनी हो, तो उसके लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।
नई व्यापार नीति में संशोधन
विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 में भी इस प्रतिबंध को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है, ताकि भविष्य में पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का आयात, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, पूरी तरह रोका जा सके।
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