40% के नए स्लैब में कौन-कौन से आइटम हैं, जानिए
by: vijay nandan
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में जीएसटी के स्लैब और दरों में बड़ा बदलाव किया गया है। लंबे समय से जीएसटी में सुधार की मांग की जा रही थी। अब यह सुधार लागू हो रहे हैं। आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। आइए, जानते हैं इस बदलाव से जुड़े 10 प्रमुख सवालों के जवाब:

1. सवाल- अब जीएसटी में कुल कितने स्लैब हैं?
जबाव-जीएसटी को चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) से घटाकर दो मुख्य स्लैब — 5% और 18% — कर दिया गया है। लग्जरी और ‘सिन’ वस्तुओं के लिए 40% का अलग स्लैब रखा गया है।
2. यह बदलाव कब से लागू होंगे?
नई दरें 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगी।
3. ट्रांजिट में मौजूद माल के लिए क्या नया ई-वे बिल बनाना होगा?
नहीं। ट्रांजिट में मौजूद माल के लिए मौजूदा ई-वे बिल अपनी वैधता अवधि तक मान्य रहेंगे।
4. रोज़मर्रा की चीज़ें कितनी सस्ती होंगी?
पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, पर्सनल केयर आइटम, दवाइयाँ और कई रोज़मर्रा के सामान अब 5% या शून्य जीएसटी पर मिलेंगे, जबकि पहले इन पर 12–18% जीएसटी लगता था।
5. वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या असर होगा?
छोटी कारें, मोटरबाइक (350 सीसी तक), एसी, टीवी आदि अब 18% जीएसटी स्लैब में आएंगे। पहले इन पर 28% जीएसटी लगता था।
6. जीवन और स्वास्थ्य बीमा की दर क्या रही?
व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ अब जीएसटी से मुक्त (0%) हो गई हैं।
7. किसान और कृषि संबंधी वस्तुओं को क्या फायदा?
उर्वरक, कृषि उपकरण, जैव कीटनाशक, ट्रैक्टर आदि को 5% स्लैब में शामिल किया गया है, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
8. ‘सिन गुड्स’ जैसे तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक पर क्या बदलाव है?
सिगरेट, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक जैसी वस्तुओं पर अब 40% जीएसटी लगेगा, यानी इनकी कीमतें बढ़ेंगी।
9. यह बदलाव महंगाई और आय पर कैसे असर डालेंगे?
दरें कम होने से उपभोक्ता खर्च में राहत मिलेगी, जिससे महंगाई घटने और उपभोग बढ़ने की उम्मीद है।
10. शेयर बाजार और निवेश पर क्या असर होगा?
त्योहारी सीज़न से पहले ये कदम बाजार और निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत हैं।
एक नजर चार्ट पर
स्लैब | वस्तु/सेवा | प्रभाव |
---|---|---|
0% | जीवन/स्वास्थ्य बीमा, पनीर, रोटी, नोटबुक आदि | टैक्स-मुक्त |
5% | रोज़मर्रा की सामग्री, कृषि उपकरण, हेल्थ केयर | सस्ती हुईं |
18% | इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटी कारें, बाइक आदि | कम महंगाई |
40% | सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, लग्जरी वस्तुएँ | टैक्स ज़्यादा |
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान कहा, “40% की वह विशेष दर भी प्रस्तावित की गई है, और इसे मंजूरी मिल गई है और यह केवल पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों जैसे चबाने वाले तंबाकू, जर्दा, बिना निर्मित तंबाकू और बीड़ी जैसे उत्पादों पर लागू होगी।
इन सामान पर लग सकता है 40% जीएसटी
- पेट्रोल के लिए 1,200 सीसी और डीजल के लिए 1,500 सीसी से बड़ी सभी कारें
- 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
- निजी उपयोग के लिए विमान, हेलीकॉप्टर, मनोरंजन या खेल के लिए नौकाएँ और अन्य जहाज
- पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी आदि
- चीनी या मीठा पदार्थ मिलाए हुए वातित जल
- सुगंधित पेय पदार्थ
- कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
जीएसटी काउंसिल के इस बड़े फैसले से आम जनता, छोटे कारोबारियों और किसानों को सीधी राहत मिलेगी। 5% और 18% के नए स्लैब से रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें सस्ती होंगी और कर व्यवस्था सरल बनेगी। वहीं ‘सिन’ व लग्जरी वस्तुओं पर ऊंची दर से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर, यह सुधार महंगाई को नियंत्रित करने, उपभोग बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।