भोपाल अदालत का ऐतिहासिक फैसला: बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी अतुल भालसे को मौत की सजा!

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आरोपी अतुल भालसे, उसकी बहन चंचल भालसे और मां बसंती भालसे

एमपी: भोपाल में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी को मौत की सजा
आईएएनएस द्वारा – 19 मार्च, 2025

भोपाल, मध्य प्रदेश: भोपाल की एक अदालत ने मंगलवार को एक आरोपी को 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई। यह घटना सितंबर 2024 की है।

इस मामले में दो महिला आरोपी, जो मुख्य आरोपी की मां और बहन हैं, को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने घटना के बाद पुलिस को गुमराह किया और सच्चाई छुपाई।

आरोपी अतुल भालसे, उसकी बहन चंचल भालसे और मां बसंती भालसे

विशेष जिला न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने इस घटना को “नृशंस” और “जघन्य” बताते हुए कहा कि आरोपी “समाज में रहने के लायक नहीं है”। उन्होंने आरोपी को मौत की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला ने बताया कि “अदालत ने धारा 103, 66 और 64 (ए) के तहत मौत की सजा सुनाई है। साथ ही, आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा मिली है। दो महिला आरोपियों को 2 साल की जेल हुई है।”

24 सितंबर, 2024 को इदगाह हिल्स के एक मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग से 5 साल की बच्ची गायब हो गई थी। पीड़िता के माता-पिता ने इदगाह पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस ने 15 घंटे से अधिक समय तक चलाए गए ऑपरेशन के बाद बच्ची का शव उसी बिल्डिंग के एक बंद फ्लैट में पाया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पता चला कि बच्ची का बलात्कार के बाद गला घोंटकर हत्या की गई थी।

पुलिस ने आरोपी अतुल भालसे, उसकी बहन चंचल भालसे और मां बसंती भालसे से पूछताछ की, जो उस फ्लैट में रहते थे जहां बच्ची का शव मिला था। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया।

आरोपी परिवार ने पीड़िता के परिवार के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने का नाटक किया ताकि किसी को शक न हो।

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