BY: Yoganand Shrivastva
लखनऊ/प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से पूर्व सांसद आज़म खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। क्वालिटी बार जमीन प्रकरण में उन्हें जमानत दे दी गई है। यह मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें आज़म खान समेत अन्य आरोपियों पर एफआईआर हुई थी।
आज़म खान ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद 21 अगस्त को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने इस मामले में आदेश सुनाते हुए आज़म खान को जमानत देने का फैसला सुनाया। इससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
2008 के केस में बरी हुए आज़म खान
क्वालिटी बार जमीन केस में राहत मिलने से पहले आज़म खान को 17 साल पुराने एक और मामले में भी बड़ी जीत मिली। सड़क जाम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े 2008 के प्रकरण में विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया।
इस मामले में आरोप था कि पुलिस द्वारा उनकी कार से हूटर हटाए जाने के बाद उन्होंने समर्थकों के साथ छजलेट थाना क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान सड़क जाम हो गई थी और कुछ बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा था।





