BY: Yoganand Shrivastva
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना निर्णय गुरुवार शाम चार बजे तक सुना सकती है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता पाने से तीन साल पहले ही अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल कराया था। याचिका में सवाल उठाया गया कि 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे आया और 1982 में यह क्यों डिलीट हुआ।
सुनवाई में यह भी दलील दी गई कि जब 1983 में उन्हें नागरिकता मिली, तो 1980 में वोटर सूची में नाम डालने के लिए क्या दस्तावेज़ इस्तेमाल किए गए थे। याचिकाकर्ता ने दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश देने और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की।
अदालत ने सुनवाई के बाद सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को कोई नोटिस जारी नहीं किया और मामले का फैसला सुरक्षित रख लिया।





