BY: Yoganand Shrivastva
नई दिल्ली : अगर आप दिल्ली में वाहन चला रहे हैं और आपकी गाड़ी 15 साल से पुरानी है, तो सावधान हो जाइए। 1 जुलाई 2025 से राष्ट्रीय राजधानी में पुराने वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। सरकार ने एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स (ELVs) को लेकर कड़ा फैसला लिया है, जिसका सीधा असर दिल्ली की लगभग 1 करोड़ गाड़ियों पर पड़ेगा।
पेट्रोल पंप पर हाईटेक निगरानी
दिल्ली सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने पेट्रोल पंपों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे तैनात कर दिए हैं। ये कैमरे हर आने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और उस वाहन की उम्र की जानकारी तुरंत सिस्टम में दिख जाएगी।
जैसे ही कोई गाड़ी पंप पर आती है, कैमरा उसका नंबर एनाउंस करेगा और सिस्टम बताएगा कि गाड़ी कितने साल पुरानी है। यदि गाड़ी तय सीमा – 15 साल (पेट्रोल) या 10 साल (डीजल) – से पुरानी पाई गई, तो उसे फ्यूल देने से इनकार कर दिया जाएगा।
पहली बार चेतावनी, दूसरी बार होगी जब्ती
सरकार के निर्देशों के अनुसार:
- पहली बार पकड़े जाने पर वाहन मालिक एफिडेविट देकर गाड़ी ले जा सकता है।
- लेकिन दूसरी बार में गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
इसके लिए पेट्रोल पंपों पर पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जाएगी ताकि नियमों का सख्ती से पालन हो।
क्यों लिया गया ये फैसला?
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को NGT और सुप्रीम कोर्ट पहले ही राजधानी में प्रतिबंधित कर चुके हैं, लेकिन अब इसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए यह नया सिस्टम लाया गया है।
क्या करें वाहन मालिक?
- अगर आपकी गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है, तो जल्द से जल्द स्क्रैपिंग या रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू करें।
- या फिर CNG या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर रुख करें, जो इस प्रतिबंध से बाहर होंगे।