नवरात्रि 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने मैहर, भोपाल और इंदौर में नॉन-वेज पर प्रतिबंध लगाया – तिथियाँ, नियम और प्रभाव

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नॉन-वेज बिक्री पर लगाई रोक

भाजपा नीत मध्य प्रदेश सरकार ने नवरात्रि पर्व के दौरान कई शहरों में नॉन-वेज भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 30 मार्च 2025 से शुरू हुए नवरात्रि के नौ दिनों तक मैहर, भोपाल और इंदौर में लागू होगा।

किन शहरों में लगा प्रतिबंध?

  1. मैहर – यहां प्रसिद्ध मां शारदा मंदिर है, जहां नवरात्रि में हजारों श्रद्धालु आते हैं।
  2. भोपाल और इंदौर – इन शहरों में मांस की दुकानों को निम्नलिखित धार्मिक अवसरों पर बंद रहने का आदेश दिया गया है:
    • चैती चंद (30 मार्च)
    • राम नवमी (6 अप्रैल)
    • महावीर जयंती (10 अप्रैल)
    • बुद्ध पूर्णिमा (12 मई)

नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई

  • नगर निगम ने चेतावनी दी है कि अगर कोई दुकानदार प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
  • यह फैसला भाजपा नेताओं की मांग के बाद लिया गया है, जिनमें PWD मंत्री राकेश सिंह भी शामिल हैं।
नॉन-वेज बिक्री पर लगाई रोक

प्रतिबंध का कारण क्या है?

  • नवरात्रि हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है, जिसमें लोग व्रत रखते हैं और शाकाहारी भोजन करते हैं।
  • सरकार का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना है।
  • इससे पहले, मध्य प्रदेश सरकार ने 17 पवित्र शहरों (मैहर सहित) में 1 अप्रैल 2025 से शराब की दुकानें स्थायी रूप से बंद करने का ऐलान किया था।

लोगों की क्या प्रतिक्रिया है?

  • समर्थकों का मानना है कि यह फैसला सनातन संस्कृति की रक्षा करता है।
  • आलोचकों का कहना है कि इससे व्यापारियों और अन्य धर्मों के लोगों की आजादी प्रभावित होती है।

आगे क्या होगा?

  • अधिकारी प्रतिबंध की पालना सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करेंगे।
  • भविष्य में अन्य शहरों में भी ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

निष्कर्ष

यह फैसला भाजपा सरकार की धार्मिक नीतियों को दर्शाता है, लेकिन इस पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सांस्कृतिक नियम की बहस भी छिड़ गई है।

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