Report: Vandna Rawat
Government Employees दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए बोनस को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 30 दिन के तदर्थ बोनस का शासनादेश जारी किया है। इस फैसले के तहत अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा।
इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का लाभ
Government Employees सरकार के जारी शासनादेश के अनुसार, अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के अलावा शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के बोनस का लाभ दिया जाएगा। इसके दायरे में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारी शामिल होंगे। सरकार के इस फैसले से दीपावली से पहले कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।
25 प्रतिशत नकद, 75 प्रतिशत राशि भविष्य निधि में
Government Employees बोनस की कुल स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों को नकद भुगतान के रूप में दिया जाएगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। हालांकि, सेवानिवृत्त हो चुके और जल्द सेवानिवृत्त होने वाले पात्र कर्मचारियों को बोनस की पूरी राशि नकद दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
दैनिक वेतनभोगियों को भी मिलेगा लाभ
Government Employees योगी सरकार के इस फैसले में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। उनके लिए अधिकतम 1,184 रुपये बोनस का प्रावधान किया गया है। इस तरह सरकार के आदेश से विभिन्न श्रेणियों के पात्र कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बोनस का लाभ मिल सकेगा।


