रिपोर्ट- हिमांशु पटेल, एडिट- विजय नंदन
रायपुर: राजधानी रायपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए चार आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (NDPS) पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सभी चारों नशे के सौदागरों को 15-15 साल के कठोर कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
यह मामला वर्ष 2023 का है, जब खमतराई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को भारी मात्रा में नशीली टैबलेट्स के साथ गिरफ्तार किया था। जांच में यह खुलासा हुआ था कि आरोपी लंबे समय से रायपुर और आसपास के इलाकों में नशे का अवैध कारोबार चला रहे थे। अदालत ने पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सबूतों को गंभीर और ठोस मानते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि “नशे का फैलाव समाज और युवाओं के भविष्य के लिए घातक है। ऐसे अपराधों में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर दंड ही समाज के लिए निवारक संदेश देगा।”

यह फैसला रायपुर पुलिस और न्यायालय दोनों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे के नेटवर्क पर नकेल कसने में अहम साबित होगा।





