पीएनबी घोटाला: मेहुल चौकसी की 46 करोड़ की संपत्ति होगी नीलाम, पीएमएलए कोर्ट ने दी मंजूरी

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BY: yoganand Shrivastva

मुंबई: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े घोटाले में भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी की संपत्तियों की नीलामी अब कानूनी रूप से संभव हो गई है। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने मेहुल चौकसी से जुड़ी आभूषण कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड की कई संपत्तियों को नीलाम करने की मंजूरी दे दी है। अदालत ने कुल लगभग 46 करोड़ रुपये की संपत्तियों और चांदी की ईंटों की नीलामी की अनुमति दी है।

मुंबई की विशेष अदालत ने गीतांजलि जेम्स की 13 असुरक्षित संपत्तियों का मूल्यांकन और नीलामी करने के लिए परिसमापक शांतनु रे को अधिकार दिया। इन संपत्तियों में बोरीवली में चार आवासीय फ्लैट, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत डायमंड बोर्स में कार्यालय परिसर, गोरेगांव पूर्व के विरवानी औद्योगिक एस्टेट में चार औद्योगिक इकाइयां और जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र में चांदी की ईंटें, अर्ध-कीमती पत्थर व आभूषण बनाने वाली मशीनें शामिल हैं।

पीएमएलए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नीलामी से प्राप्त राशि को धन शोधन मामले के अंतिम निर्णय तक अदालत के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के रूप में रखा जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि केवल असुरक्षित संपत्तियों की नीलामी की जा सकती है, जिन पर सुरक्षित लेनदारों का दावा नहीं है।

विशेष न्यायाधीश एवी गुजराती ने 4 नवंबर को आदेश दिया कि परिसमापक शांतनु रे की अर्जी को स्वीकार किया जाता है। अदालत ने कहा कि बिक्री से प्राप्त राशि पर सभी खर्च कटने के बाद उसे आईसीआईसीआई बैंक में न्यायालय के नाम पर एफडी में रखा जाएगा और यह पीएमएलए की धारा 8(7) और 8(8) के तहत न्यायिक हिरासत में रहेगी।

इस कदम से बंद हुई गीतांजलि जेम्स समूह की कुछ संपत्तियों का मुद्रीकरण संभव होगा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तथा परिसमापन प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

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