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वाटरप्रूफ फोन का झूठ: सैमसंग को ग्राहक को 1.88 लाख रुपये देने का आदेश

BY: Yoganand Shrivastva

उपभोक्ता फोरम में दायर शिकायत के बाद कोर्ट ने सैमसंग को निर्देश दिया है कि वह 60 दिनों के भीतर ग्राहक को मोबाइल की कीमत लौटाए और अतिरिक्त 30 हजार रुपये ब्याज सहित दे। कुल राशि 1.88 लाख रुपये होगी।

मामला 28 दिसंबर 2022 का है, जब खलीलाबाद के अग्रवाल टेलीकॉम से सैमसंग फोल्ड 4 स्मार्टफोन 1,57,998 रुपये में खरीदा गया था। ग्राहक शक्ति विकास पांडेय के अनुसार, कंपनी ने बताया था कि यह फोन वाटरप्रूफ है। हालांकि, 26 सितंबर 2024 को हल्की बारिश में ही फोन बंद हो गया।

सर्विस सेंटर में कई बार शिकायत के बावजूद फोन ठीक नहीं हुआ। इसके बाद ग्राहक ने कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया। जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद सैमसंग और विक्रेता को आदेश दिया कि 60 दिनों के भीतर फोन की कीमत के साथ 10 प्रतिशत ब्याज देकर कुल 1,88,000 रुपये ग्राहक को लौटाए जाएँ।

IP रेटिंग और वारंटी की हकीकत
स्मार्टफोन कंपनियां अक्सर फोन की IP रेटिंग (Ingress Protection) देती हैं, जैसे IP67 या IP68। यह धूल और पानी से सुरक्षा की संभावना बताती है, लेकिन वारंटी में इसका कवरेज नहीं होता। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाकर स्पष्ट किया कि कंपनियों की ओर से दी गई वाटरप्रूफ गारंटी कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यह फैसला उन सभी ग्राहकों के लिए एक संदेश है कि अगर फोन खराब होने पर कंपनियां शिकायत न सुनें, तो अदालत में शिकायत करने का अधिकार सुरक्षित है।

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