Khan Sir Patna Civil Court Interim Relief: खान सर को बड़ी राहत: पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 30 जून तक बढ़ाई रोक; कोचिंग फायरिंग मामले में पेश हुई अपडेटेड केस डायरी

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Khan Sir Patna Civil Court Interim Relief

Khan Sir Patna Civil Court Interim Relief बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने शनिवार को बहुचर्चित कोचिंग संस्थान गोलीबारी (फायरिंग) मामले में प्रसिद्ध शिक्षक फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ को बड़ी राहत दी है। अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक (अंतरिम राहत) को अगली सुनवाई यानी 30 जून 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है।

शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने विस्तृत बहस के लिए अगली तारीख तय कर दी।

Khan Sir Patna Civil Court Interim Relief अदालत में पेश हुई अपडेटेड केस डायरी, बहस के लिए मिला समय

शनिवार को हुई इस अहम सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस और मामले के जांच अधिकारी की ओर से कोर्ट के समक्ष ‘अपडेटेड केस डायरी’ दाखिल की गई:

  • पिछली डायरी थी अधूरी: इससे पहले हुई सुनवाई में अदालत ने पुलिस द्वारा पेश की गई केस डायरी को अधूरा माना था और पूरी रिपोर्ट तलब की थी।
  • वकीलों के बीच तीखी बहस: सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक (सरकारी वकील) ने खान सर की अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया। वहीं दूसरी तरफ, खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने दलील दी कि इस पूरी घटना से खान सर का कोई सीधा या आपराधिक संबंध नहीं है, उन्हें इस मामले में केवल गलत तरीके से घसीटा जा रहा है।
  • 30 जून को होगी विस्तृत बहस: खान सर के पक्ष ने कोर्ट से अपील की कि मामले में लगातार समय आगे बढ़ रहा है, इसलिए आज ही पूरी बहस सुन ली जाए। हालांकि, अभियोजन पक्ष के विरोध और केस डायरी का अध्ययन करने के लिए कोर्ट ने दोनों पक्षों को समय देते हुए अगली सुनवाई 30 जून तय कर दी।

Khan Sir Patna Civil Court Interim Relief क्या है पूरा विवाद और क्यों दर्ज हुई FIR?

यह पूरा मामला जून 2026 की शुरुआत में पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुई एक हिंसक झड़प और गोलीबारी से जुड़ा हुआ है:

  • कोचिंग में तोड़फोड़ और फायरिंग: जून की शुरुआत में बदमाशों के एक समूह ने कथित तौर पर खान सर के कोचिंग संस्थान में घुसकर तोड़फोड़ की थी। इस हंगामे के दौरान खान सर के निजी सुरक्षा गार्डों (बॉडीगार्ड्स) पर गोली चलाने का आरोप लगा था।
  • हत्या के प्रयास का मुकदमा: पटना पुलिस ने इस मामले में खान सर के खिलाफ हत्या का प्रयास (अटेम्प्ट टू मर्डर) और आर्म्स एक्ट सहित कई अन्य गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद कोर्ट ने 9 जून को उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, जो अब 30 जून तक बरकरार रहेगी।

Khan Sir Patna Civil Court Interim Relief जेल में बंद हैं खान सर के बॉडीगार्ड

इस मामले में जहाँ खान सर को अदालत से फिलहाल अंतरिम राहत मिली हुई है, वहीं उनके दोनों निजी सुरक्षाकर्मी (बॉडीगार्ड) अभी भी जेल में बंद हैं:

  • नियमित जमानत पर भी सुनवाई 30 जून को: पुलिस ने घटना के बाद दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इन दोनों की रेगुलर बेल (नियमित जमानत) याचिका पर भी अब 30 जून को ही पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है।

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