Rahul Gandhi Savarkar Defamation Case : सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ चल रहे सावरकर से जुड़े आपराधिक मामले की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी है। यह मामला विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने के आरोपों से जुड़ा था। शीर्ष अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए जरूरी सरकारी मंजूरी मौजूद नहीं थी।

Rahul Gandhi Savarkar Defamation Case : सरकारी मंजूरी नहीं होने पर खत्म हुई कार्रवाई
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि धारा 153A के तहत अपराध का संज्ञान लेने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार की आवश्यक मंजूरी हासिल नहीं की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की मंजूरी कानून के तहत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ दायर शिकायत और मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए संबंधित आदेशों को रद्द कर दिया। अदालत की टिप्पणी का सार यह था कि जब आवश्यक सरकारी मंजूरी ही मौजूद नहीं है तो आपराधिक कार्यवाही को आगे जारी रखने का आधार नहीं बनता।
Rahul Gandhi Savarkar Defamation Case : ट्रायल कोर्ट के समन को दी थी चुनौती
राहुल गांधी ने ट्रायल कोर्ट की उस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और धारा 505 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी किया गया था। धारा 153A का संबंध विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कृत्यों से है, जबकि धारा 505 सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाले कुछ प्रकार के बयानों और अफवाहों से संबंधित है।
Rahul Gandhi Savarkar Defamation Case : इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
राहुल गांधी ने निचली अदालत की कार्यवाही के खिलाफ पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। वहां से अपेक्षित राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान मामले की कानूनी वैधता और आवश्यक सरकारी मंजूरी के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया। अदालत ने पाया कि धारा 153A के तहत संज्ञान लेने से पहले जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। इसी कानूनी कमी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कार्यवाही समाप्त कर दी।
Rahul Gandhi Savarkar Defamation Case : सावरकर टिप्पणी को लेकर दर्ज हुआ था मामला
यह मामला राहुल गांधी की सावरकर को लेकर की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा था। शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि उनके बयान से समाज में वैमनस्य पैदा हो सकता है। इसी आधार पर उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई और बाद में निचली अदालत ने संबंधित धाराओं में समन जारी किया था।
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चल रही संबंधित आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई है। फैसला सरकारी मंजूरी से जुड़े कानूनी प्रश्न पर आधारित रहा, जिसके चलते शिकायत और उससे जुड़े मजिस्ट्रेट के आदेशों को रद्द कर दिया गया।

