विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी सोहेल खान को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
मामला 10 फरवरी 2025 का है, जब गौरेला थाना क्षेत्र के पकरिया जंगल में आरोपी ने नाबालिग को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार, आरोपी ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद नाबालिग को जन्मदिन के बहाने अपने पास बुलाया और वहां अश्लील हरकत की। न्यायालय ने सबूतों और गवाहों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई।





