सावधान! अब किरायेदारों, पेइंग गेस्ट और होटलों में रुकने वालों की जानकारी छुपाना पड़ सकता है भारी, भोपाल पुलिस ने जारी किया सख्त आदेश

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BY: Yoganand shrivastva

भोपाल। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने की दिशा में भोपाल पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए एक नया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार यदि किसी मकान मालिक, होटल संचालक, हॉस्टल व्यवस्थापक या निर्माण ठेकेदार ने अपने परिसर में रह रहे व्यक्तियों की जानकारी समय पर संबंधित थाने या पुलिस पोर्टल पर नहीं दी, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।


मकान मालिकों के लिए क्या है नया नियम?

जो व्यक्ति किसी भी मकान या उसका हिस्सा किराये पर देता है या पेइंग गेस्ट रखता है, उसे यह जानकारी सात दिन के भीतर संबंधित थाने या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा।
यदि कोई किरायेदार पहले से रह रहा है, तो उसके बारे में जानकारी आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर देना जरूरी है।


होटल और लॉज संचालकों के लिए भी कड़ी हिदायत

भोपाल शहर में स्थित होटल, लॉज, धर्मशाला, रिज़ॉर्ट और रेस्टहाउस जैसे स्थानों पर ठहरने वाले हर व्यक्ति का विवरण प्रारूप में दर्ज करना और संबंधित थाने में जमा कराना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।


छात्रावास और निर्माण स्थल भी आए आदेश की जद में

  • छात्रावासों के संचालकों को छात्रों की जानकारी थाने में देना अनिवार्य होगा।
  • जो ठेकेदार या भवन निर्माणकर्ता मजदूरों और कारीगरों को काम पर रखते हैं, उन्हें भी इन लोगों की जानकारी प्रारूप के अनुसार थाने में देनी होगी।

प्रतिबंध और चेतावनियाँ

  • किसी भी व्यक्ति को अपने भवन या सार्वजनिक स्थान पर हथियार, विस्फोटक या किसी भी संवेदनशील वस्तु को रखने की अनुमति नहीं होगी, जिससे जनसुरक्षा को खतरा हो।
  • यदि किसी भी संगठन, संस्था या राजनैतिक दल द्वारा सार्वजनिक या शासकीय संपत्ति को नुक़सान पहुँचाया गया, तो आयोजकों को ज़िम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आदेश का उद्देश्य क्या है?

इस सख्त आदेश का मकसद राजधानी में आपराधिक गतिविधियों पर रोक, अपरिचित व्यक्तियों की निगरानी और आवासीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। शहर में आए दिन बढ़ते अपराधों, संदिग्ध गतिविधियों और बाहरी तत्वों की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है।


कब तक लागू रहेगा आदेश?

यह आदेश जारी होने की तिथि से अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संहिता के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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