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AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट से नहीं मिली राहत

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई गिरफ्तारी मामले में राहत नहीं दी है। बल्कि आप सुप्रीमो की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी है।  वहीं, कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को राहत देते हुए एक लाख रुपये के जमानती बॉन्ड पर जमानत दी है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हिरासत में लिए गए अन्य लोग तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल की जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई। गौरतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। सीबीआई का आरोप है कि आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी को अवैध धन से फायदा हुआ है।

21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को किया था अरेस्ट

जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आप सुप्रीमो को इसी साल 21 मार्च को अरेस्ट किया था. इसके बाद जुलाई में CBI ने इस कथित घोटाले में सीएम केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा अरेस्ट हुए सीएम अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को एससी ने अंतरिम जमानत दी थी. लेकिन सीबीआई अरेस्ट केस में उन्हें अभी भी जेल में रहना होगा।  

इससे पहले 27 अगस्त और फिर 3 सितंबर को सीएम अरविंद केजरीवाल की हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ाई गई थी. अब फिर से उन्हें 25 सितंबर तक कस्टडी में ही रहना होगा।

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