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बेंगलुरु: 1 अप्रैल से संपत्ति कर बकाया पर 100% जुर्माना लागू

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Bengaluru: 100% penalty on property tax dues imposed from April 1

बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) ने संपत्ति कर बकाया पर सख्त रुख अपनाते हुए घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2025 से कर बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों पर उनके बकाया कर राशि के बराबर 100% जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही, बकाया राशि पर वार्षिक 15% तक का ब्याज भी लागू होगा।

वर्तमान कर संग्रहण स्थिति

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, BBMP ने संपत्ति कर संग्रहण का लक्ष्य ₹5,210 करोड़ रखा था, जिसमें से अब तक ₹4,604 करोड़ (88.4%) एकत्रित किए जा चुके हैं। येलहंका ज़ोन ने अपने ₹445 करोड़ के लक्ष्य को लगभग पूरा कर लिया है।

जुर्माना और ब्याज दरें

1 अप्रैल 2025 से: बकाया कर राशि पर 100% जुर्माना और 15% वार्षिक ब्याज लागू होगा।

2022-23 या उससे पहले के बकाया: इन पर 9% वार्षिक ब्याज लागू होगा।

2023-24 के बकाया: इन पर 15% वार्षिक ब्याज लागू होगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी संपत्ति मालिक के पास 2022-23 से ₹1,000 का बकाया है, तो उन्हें ₹2,000 (बकाया + जुर्माना) के साथ 9% ब्याज का भुगतान करना होगा।

कठोर कार्रवाई

BBMP के विशेष आयुक्त (राजस्व) मुनिश मौदगिल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बड़े बकाया रखने वाले प्रतिष्ठानों और व्यवसायों का दौरा करें और शीघ्र कर संग्रहण सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि BBMP ने पहले ही बकाया करदाताओं के खिलाफ संपत्ति जब्ती और नीलामी जैसी कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है।

संपत्ति मालिकों के लिए चेतावनी

BBMP ने संपत्ति मालिकों को सलाह दी है कि वे 31 मार्च 2025 से पहले अपने सभी बकाया करों का भुगतान करें ताकि अतिरिक्त जुर्माना और ब्याज से बचा जा सके। यह कदम शहर में कर संग्रहण में सुधार और विकास कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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