report- anand mahant, by- vijay yadav
Indore Love Jihad Case : इंदौर, शहर में एक बार फिर लव जिहाद की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल सोमवार को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का युवक अनस खान और इंदौर की युवती कथित तौर पर मेरियट होटल के पास आपत्तिजनक हालत में पाए गए। घटना की सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इस दौरान बजरंग दल के लोगों ने युवक के साथ मारपीट की और उसको ‘लव जिहाद पाप है, बजरंग दल हमारा बाप है’ जैसे बातें कैमरे के सामने बोलने को कही गई। इस दौरान पूरी घटना का वीडियो बनाया जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया।

indore Love Jihad Case : घटना के बाद युवक को विजय नगर पुलिस थाने लाया गया और उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। ASP पराग सैनी ने इस पूरे मामले पर मीडिया को बताया कि युवक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहना वाला है। इंदौर की युवती से उसकी दोस्ती ऑनलाइन चैटिंग एप के जरिए हुई है। युवक ने बताया कि दोनों की दोस्ती के बीच उसने अपनी पहाचन छिपाई थी। पुलिस अधिकारी ने ये भी बताया कि फिलहाल युवती ने इसकी शिकायत नहीं की है, लेकिन पुलिस ने पहचान छिपा कर युवती से दोस्ती करने और उसे झूठ बोलकर धार्मिक पहचान छिपाकर अपने जाल में फंसाने को लेकर प्रतिबंधात्मक धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

indore Love Jihad Case : क्या कहता है मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण और कथित ‘लव जिहाद’ कानून
Inore Love Jihad Case : मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण और कथित ‘लव जिहाद’ के मामलों को रोकने के लिए ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021’ (The Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, 2021) लागू है। इस कानून को मार्च 2021 में राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया गया था।
Indore Love Jihad Case : इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान और धाराएं इस प्रकार हैं
प्रमुख धाराएं और प्रावधान
- धारा 3 (गैरकानूनी धर्मांतरण का निषेध)
- किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन, बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, या केवल विवाह (लव जिहाद) के उद्देश्य से एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन (धर्म परिवर्तन) या ऐसा प्रयास करना पूरी तरह से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है।
- इस धारा के तहत किया गया ऐसा विवाह शून्य (अवैध) माना जाता है।
- धारा 4 (शिकायत दर्ज कराने का अधिकार)
- इस कानून के तहत पुलिस में शिकायत केवल धर्मांतरित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई-बहन, या न्यायालय की अनुमति से रक्त, विवाह या गोद लेने से जुड़े किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा ही दर्ज कराई जा सकती है।
- धारा 10 (जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना)
- यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे और संबंधित धार्मिक व्यक्ति (जो यह कार्य कराएगा) को कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) को लिखित रूप में इसकी घोषणा/सूचना देनी होती है। (नोट: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वयस्क जोड़ों द्वारा अपनी मर्जी से किए गए विवाह के मामलों में इस धारा के तहत दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई है)।
Indore Love Jihad Case : सजा और जुर्माने के प्रावधान
- सामान्य मामलों में: यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से, बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसे 1 से 5 साल तक की जेल और कम से कम 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
- नाबालिग, महिला या एससी/एसटी वर्ग के मामले में: यदि पीड़ित कोई नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) का व्यक्ति है, तो सजा बढ़ाकर 2 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
- सामूहिक धर्मांतरण (Mass Conversion): यदि एक साथ कई लोगों का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो 3 से 10 साल तक की सजा और कम से कम 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- भरण-पोषण और अधिकार: ऐसे अवैध धर्मांतरण वाले विवाह से उत्पन्न बच्चे और महिला को भरण-पोषण पाने का पूरा कानूनी अधिकार होता है।
Indore Love Jihad Case : संपादकीय नजरिया
कानूनी कार्रवाई अपनी जगह लेकिन किसी भी नागरिक को पकड़ कर उसके साथ दुर्व्यहार और मारपीट करना कानून को ताक में रखने के समान है। बजरंग दल को लोगों ने भी वही किया जो मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती से ऑनलाइन चैटिंग एप से दोस्ती कर किया। फर्क इतना है कि मुस्लिम युवक ने कानून तोड़ने के लिए झूठ फरेब का सहारा लिया, इसके पीछे उसका मकसद जो भी ये जांच में सामने आएगा लेकिन दूसरी तरफ बजरंग दल के लोगों ने सरेआम युवक के साथ मारपीट कर धमकी भेर नारे लगवाए। इसे भी किसी भी हालत में कानून सम्मत नहीं कहा जा सकता है।


