पेंड्रा। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के डोंगरिया गांव में पैसों के लेनदेन को लेकर हुए एक युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड (द्वितीय) श्रीमती एकता अग्रवाल की अदालत ने सुनाया।
क्या था पूरा मामला?
30 जून 2024 को डोंगरिया गांव में सुबह के समय आरोपी कृपाल सिंह आर्मो और मृतक चौहान सिंह के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि कृपाल सिंह ने गुस्से में लोहे की रॉड से चौहान सिंह के सिर पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद चौहान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी।
न्यायालय का फैसला
इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी कृपाल सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी पाया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
न्याय की उम्मीद बनी रही
मृतक के परिजनों और गांव वालों ने लगातार न्याय की मांग की थी। पुलिस ने समय रहते जांच पूरी कर चालान पेश किया, जिससे अदालत में ठोस सबूतों के आधार पर आरोपी को सजा दी जा सकी।





