Narcotics Case: अंबिकापुर में नशीले इंजेक्शन की सप्लाई के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश नार्कोटिक्स अतुल कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी सूरज यादव को दोषी ठहराते हुए 12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
Narcotics Case: जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला नशीले इंजेक्शनों की अवैध सप्लाई से जुड़ा है, जिसमें आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था।
Narcotics Case: मेडिकल कॉलेज के पास मिले थे 178 नशीले इंजेक्शन
Narcotics Case: मामला अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज हर्राटिकरा पुलिया के पास का है। यहां कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से 178 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए थे। बरामदगी के बाद आरोपी सूरज यादव के खिलाफ नार्कोटिक्स से संबंधित प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई थी।
Narcotics Case: जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और बरामद नशीले इंजेक्शनों को आधार बनाकर अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश नार्कोटिक्स अतुल कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
Narcotics Case: सितंबर 2025 में घेराबंदी कर पकड़ा गया था आरोपी
Narcotics Case: आबकारी उड़नदस्ता टीम ने सितंबर 2025 में आरोपी की गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद घेराबंदी की थी। इसी कार्रवाई के दौरान सूरज यादव को पकड़ा गया और उसके पास से 178 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए थे।
Narcotics Case: मामले में न्यायालय ने आरोपी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में 6 महीने का अतिरिक्त जेल दंड भुगतना होगा। कोर्ट के इस फैसले को नशीले पदार्थों की अवैध सप्लाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।


