भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले भोपाल के आरोपी को एमपी हाई कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ ज़मानत दी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस डीके पालीवाल की एकल पीठ ने आरोपी फैज़ल उर्फ फैजान को जिन शर्तों के साथ जमानत है उसकी हर कहीं चर्चा हो रही है। एमपी हाई कोर्ट ने आरोपी को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 21 बार भारत माता की जय का नारा लगाने की शर्त पर जमानत दी है।
धारा 153 के तहत मुकदमा हुआ था दर्ज
याचिकाकर्ता को सशर्त जमानत देते हुए अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि वह महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच थाने में उपस्थिति दर्ज कराकर निर्धारित शर्तों का पालन करेगा। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि यह सिलसिला प्रकरण की सुनवाई तक जारी रहेगा। एमपी हाईकोर्ट ने निर्धारित शर्तों के परिपालन की जिम्मेदारी भोपाल के आयुक्त को सौंपी है। दरअसल भोपाल के मिसरोद थाने में आरोपी फैज़ल उर्फ फैजान के खिलाफ धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और उसे 17 मई 2024 को गिरफ्तार किया गया था।
क्या था आरोप
फैज़ल उर्फ फैजान नाम के युवक पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ाने का काम किया है। नियमित जमानत के लिए आरोपी ने याचिका दायर कर दलील दी थी कि उसे झूठा फंसाया गया है। शासन की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया है कि आरोपी द्वारा नारा लगाए जाने की वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। वीडियो रिकॉर्डिंग में आरोपी साफ तौर से नजर आ रहा है और उसे नारा लगाते हुए भी सुना जा सकता है इसके अलावा आरोपी के खिलाफ करीब 14 अपराधिक प्रकरण दर्ज है जिससे यह साबित होता है की याचिकाकर्ता अपराधिक प्रवृत्ति का है।