Khairagarh Wife Murder Case: गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद, अदालत ने सुनाई सख्त सजा

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Khairagarh Wife Murder Case

Khairagarh Wife Murder Case: 2022 में हुई पत्नी की हत्या के मामले में आया अदालत का फैसला

Khairagarh Wife Murder Case: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में पत्नी की हत्या के बहुचर्चित मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। माननीय अपर सत्र न्यायालय, खैरागढ़ ने वर्ष 2022 में हुई इस सनसनीखेज वारदात में आरोपी प्रमोद कुमार जंघेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। करीब चार वर्ष तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद यह फैसला सामने आया है।


Khairagarh Wife Murder Case: गमछे से गला दबाकर की थी पत्नी की हत्या

पुलिस के अनुसार, 14 अक्टूबर 2022 को थाना खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम आमनेर नदी स्थित देहानी घाट में आरोपी प्रमोद कुमार जंघेल, निवासी ऋषि विहार, रिसाली (जिला दुर्ग) ने अपनी 27 वर्षीय पत्नी संगीता जंघेल की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद थाना खैरागढ़ में हत्या का मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष जांच करते हुए आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने पर्याप्त सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ी।


Khairagarh Wife Murder Case: अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने सुनाया फैसला

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी ज्ञान दास बंजारे ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से संतुष्ट होकर माननीय अपर सत्र न्यायालय, खैरागढ़ ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

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इस फैसले को हत्या के गंभीर मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है, जहां पुलिस की वैज्ञानिक जांच और प्रभावी अभियोजन के आधार पर आरोपी को कठोर सजा मिली।