योगी सरकार का बड़ा फैसला: बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर होगी NSA की कार्रवाई

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योगी सरकार का बड़ा फैसला: बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर होगी NSA की कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध ड्रोन संचालन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) लगाया जाएगा।

ड्रोन नीति और सरकार की सख्ती

  • सरकार ने पहले से ही एक ड्रोन नीति बनाई है।
  • इस नीति के अनुसार, ड्रोन केवल पूर्व अनुमति लेकर उड़ाए जा सकते हैं।
  • बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना पूरी तरह दंडनीय अपराध माना जाएगा।
  • तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि अवैध ड्रोन संचालन के जरिए अफवाह फैलाने या दहशत पैदा करने की कोशिश को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पुलिस और प्रशासन को निर्देश

बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा को निम्नलिखित निर्देश दिए:

  • हर जिले में ड्रोन संचालन की नियमित समीक्षा की जाए।
  • ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए।
  • संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
  • जिलों में नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित हो ताकि जनता में सुरक्षा का विश्वास बना रहे।

कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का मकसद है कि जनता सुरक्षित महसूस करे और राज्य में भय का माहौल न बने।


  • बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट और जरूरत पड़ने पर NSA लगेगा।
  • ड्रोन नीति के तहत केवल अनुमति लेकर ही ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं।
  • सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिलों में ड्रोन मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग होगी।
  • तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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