BY: Yoganand Shrivastva
Azam Khan Bail समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने दोनों की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी है। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को अदालत ने स्वीकार नहीं किया।
ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
Azam Khan Bail आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी।
15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी गई।
अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड से जुड़ा मामला
Azam Khan Bail यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड होने से संबंधित है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसके बाद दोनों ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट के आदेश से उनकी सजा निलंबित हो गई है, लेकिन दोषसिद्धि बरकरार है।
जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की कार्रवाई
Azam Khan Bail आजम खान से जुड़े एक अन्य मामले में 28 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अटैच करने की कार्रवाई की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इस कार्रवाई में करीब 426 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई, जबकि उसका बाजार मूल्य लगभग 1,170 करोड़ रुपये आंका गया।
ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय की ओर से की गई इस कार्रवाई में यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतें शामिल हैं। एजेंसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन, सरकारी ठेकों से जुड़ी रकम और निर्माण सामग्री के कथित दुरुपयोग से संबंधित अनियमितताएं हुईं।


