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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अंतरिम जमानत पर अब 23 अगस्त को होगी सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आप सुप्रीमो की जमानत याचिका पर बुधवार यानी 14 अगस्त को शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई लेकिन अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से साफ माना कर दिया। दिल्ली के मुखिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। साथ ही उन्होंने शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं।

बता दें कि, ईडी के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में आप सुप्रीमो कोर्ट पहुंचे हैं और अतंरिम जमानत के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। जिस पर आज सुनवाई हुई। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयांन की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी मामले में ही आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद जमानत मिली है।

सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष क्या कहा?

वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को तीन बार अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से 10 मई और 12 जुलाई को उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। सिंघवी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा 20 जून को दिए गए जमानत आदेश का भी जिक्र किया गया। सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। उन्होंने इस बात की भी दलील रखी कि सीबीआई केस में जमानत से कैसे इनकार किया जा सकता है, जब कठोर शर्तें ही नहीं हैं।

26 जून, 2024 को सीबीआई ने आप सुप्रीमो को किया था गिरफ्तार

अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि ईडी केस में अंतरिम जमानत से पहले सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए, वह अभी तक जेल में हैं। वह सिर्फ अंतरिम जमानत चाहते हैं। सिंघवी के इस दलील पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “हम किसी भी तरह की अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं।”

वही केजरीवाल के वकील सिंघवी ने अदालत से अनुरोध किया कि केजरीवाल स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। लेकिन इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 23 अगस्त को करेगा। आप प्रमुख को 26 जून, 2024 को औपचारिक रूप से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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