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गोवा सरकार का बड़ा फैसला: अब विधवा महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹4,000, 21 साल से कम उम्र के बच्चों पर मिलेगी प्राथमिकता

BY: Yoganand Shrivastva

पणजी (गोवा) – गोवा की भाजपा सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं के लिए एक सराहनीय और सहायक योजना की घोषणा की है। इस नई योजना के तहत अब उन विधवाओं को ₹4,000 की मासिक सहायता दी जाएगी, जिनके बच्चों की उम्र 21 वर्ष से कम है। यह निर्णय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में आयोजित एक अहम बैठक में लिया गया।


पुरानी योजनाओं का समावेश, अब एकीकृत लाभ

सरकार की ओर से पहले दो अलग-अलग योजनाओं के तहत ₹1,500 और ₹2,500 की सहायता राशि दी जाती थी। अब इन दोनों को मिलाकर एक एकीकृत योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को सीधे ₹4,000 प्रति माह की सहायता दी जाएगी।


कैसे मिलेगा लाभ?

सहायता राशि सीधे सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए महिलाओं को किसी प्रकार की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। केवल बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र जमा करने पर ही योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

जैसे ही बच्चा 21 साल का होगा, सहायता राशि स्वतः घटकर ₹2,500 हो जाएगी। इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सरल बनाया गया है।


कितने लोगों को होगा फायदा?

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री सुभाष फलदेसाई ने बताया कि इस योजना से फिलहाल करीब 2,000 विधवा महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। आने वाले समय में लाभार्थियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र महिला योजना से वंचित न रहे।


महिला सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की “अंत्योदय से सर्वोदय” की सोच को दर्शाती है, जिसके तहत समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन देना सरकार की जिम्मेदारी है।


योजना की मुख्य बातें:

  • हर पात्र विधवा महिला को ₹4,000 मासिक आर्थिक सहायता
  • यह लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके बच्चे 21 वर्ष से कम उम्र के हैं
  • पात्रता के लिए केवल बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र पर्याप्त
  • जैसे ही बच्चा 21 वर्ष का होगा, राशि घटकर ₹2,500 हो जाएगी

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