BY: Yoganand Shrivastva
Train Mobile Charging Rules ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए मोबाइल चार्जिंग से जुड़ी अहम खबर है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों के कोच में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। 26 अक्टूबर को जारी निर्देश में सभी जोनल रेलवे को इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू कराने के लिए कहा गया है। निर्धारित छह घंटे के दौरान चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम में किसी तरह की छूट नहीं होगी।
पावर बैंक में विस्फोट की घटना के बाद बढ़ाई गई सख्ती
Train Mobile Charging Rules रेलवे बोर्ड का यह निर्देश दक्षिण पूर्व रेलवे में चार्जिंग के दौरान एक यात्री का पावर बैंक फटने और उसमें से धुआं निकलने की घटना के बाद आया है। बताया गया कि संबंधित ट्रेन में निर्धारित समय के दौरान चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं किए गए थे। इस घटना के बाद रेलवे ने आग और बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं के खतरे को कम करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है।
वर्ष 2014 के आदेश को लागू कराने पर जोर
Train Mobile Charging Rules रेलवे बोर्ड ने अपने नए निर्देश में 19 जून 2014 को जारी पुराने आदेश का भी उल्लेख किया है। उस आदेश में भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन के कोच में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने की व्यवस्था निर्धारित की गई थी। अब सभी क्षेत्रीय रेलवे को इस नियम का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है।
नियम तोड़ने पर कर्मचारियों की तय होगी जवाबदेही
Train Mobile Charging Rules रेलवे बोर्ड ने संबंधित कर्मचारियों को जरूरी निर्देश देने के साथ उचित प्रशिक्षण और परामर्श देने पर भी जोर दिया है। इसके अलावा, नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा औचक निरीक्षण किए जाएंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य ट्रेन में आग लगने और बिजली से संबंधित दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना है।
यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन के कोच में उपलब्ध चार्जिंग पॉइंट इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मोबाइल और अन्य जरूरी उपकरणों को चार्ज रखना उपयोगी होगा।


