By: Ajay Nigam
MP: मध्यप्रदेश के पेंशनरों के लिए अतिरिक्त पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 80 वर्ष की आयु में प्रवेश की तारीख से 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिए जाने के मामले में राज्य शासन से तत्काल आदेश जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि इस मामले में मध्यप्रदेश शासन की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है, इसलिए अब पेंशनरों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
MP: सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश शासन की Review Petition भी खारिज
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि 80 वर्ष की आयु में प्रवेश की तारीख से 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिए जाने को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाया था।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मध्यप्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट में SLP (C) 2414/2024 दायर की थी। एसोसिएशन के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2024 को इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद शासन की ओर से Review Petition Diary No. 59076/2024 दाखिल की गई, जिसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2025 को खारिज कर दिया।
एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने कहा कि शासन की ओर से उठाए गए विवाद का न्यायिक निराकरण हो चुका है। ऐसे में ग्वालियर हाईकोर्ट द्वारा रिट याचिका क्रमांक 7424/2022 में दिया गया निर्णय प्रभावी है। उनका कहना है कि पात्र पेंशनरों को अपने अधिकार के लिए अलग-अलग न्यायालय जाने के लिए मजबूर करना उचित नहीं होगा।
MP: पेंशनरों को एरियर्स के साथ लाभ देने की मांग
एसोसिएशन ने राज्य शासन से मांग की है कि हाईकोर्ट के निर्णय को सभी पात्र पेंशनरों पर समान रूप से लागू करते हुए तत्काल आदेश जारी किया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि वृद्ध पेंशनरों को अपने वैधानिक और न्यायिक अधिकार हासिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मुकदमा लड़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पेंशनरों की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव, वित्त से मामले में जल्द कार्रवाई करते हुए आदेश जारी करने की मांग की है।
वहीं एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संतोष ठाकुर, शैलेन्द्र श्रीवास्तव, सचिव रामगोपाल माथुर, यशवंत सिंह बैस, संयुक्त सचिव शकुन्तला वर्मा तथा कार्यकारिणी सदस्य संगीता श्रीवास्तव और अनिल पाण्डे ने शासन से पूर्व में लाभ से वंचित रहे पात्र पेंशनरों को एरियर्स का भुगतान करने की अपील की है। एसोसिएशन ने मांग की है कि न्यायालय के निर्णय के अनुरूप पात्र पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ और संबंधित अवधि का बकाया भुगतान समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए।


