BY
Yoganand Shrivastava
Delhi High Court सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य और उपचार से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए। अदालत ने माना कि मेदांता अस्पताल में इलाज की अनुमति देने से उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी।
Delhi High Court मेदांता शिफ्टिंग पर केंद्र सरकार को नहीं आपत्ति
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल स्थानांतरित किए जाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि अस्पताल से डिस्चार्ज का निर्णय चिकित्सकीय सलाह के आधार पर होना चाहिए।
Delhi High Court अनशन जारी रखने पर अड़े सोनम वांगचुक
भूख हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती किए गए सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्त करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों की मांगों पर सार्थक पहल नहीं होती और युवाओं को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।





