Isa Ahmad
Agritech Registration: धान बेचने से पहले कराएं Agritech Registration, वरना समर्थन मूल्य पर नहीं होगी खरीदी
Agritech Registration: छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ विपणन वर्ष की धान खरीदी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी के साथ राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के लिए Agritech Registration अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर एग्रीटेक सिस्टम में पंजीयन नहीं कराता है, तो वह सरकारी धान खरीदी केंद्रों में अपनी उपज बेचने के लिए पात्र नहीं होगा।
Agritech Registration: 3 जुलाई से 31 अक्टूबर तक होगा पंजीयन
राज्य शासन के निर्देशानुसार किसानों का Agritech Registration 3 जुलाई से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। यह नियम सभी पात्र किसानों पर लागू होगा, जिनमें नियमित भू-स्वामी किसान और वनाधिकार पट्टाधारी किसान दोनों शामिल हैं।
हालांकि, जिन किसानों का पहले से वैध पंजीयन मौजूद है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल नए या अपंजीकृत किसानों को निर्धारित अवधि के भीतर अपना पंजीयन कराना होगा।
Agritech Registration: धान उपार्जन केंद्रों में मिलेगी पंजीयन सुविधा
किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी धान उपार्जन केंद्रों पर Agritech Registration की व्यवस्था की गई है। किसान आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित केंद्र पहुंचकर आसानी से अपना पंजीयन करा सकते हैं।
कृषि एवं सहकारिता विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपना पंजीयन पूरा करा लें, ताकि धान खरीदी के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
Agritech Registration: बिना पंजीयन नहीं मिलेगी समर्थन मूल्य पर धान बेचने की सुविधा
शासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में Agritech Registration नहीं कराने वाले किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने के पात्र नहीं होंगे। इसलिए सभी पात्र किसानों को समय रहते पंजीयन कराने की सलाह दी गई है, ताकि वे सरकारी धान खरीदी योजना का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकें।





