Jabalpur ट्विशा शर्मा मौत मामला: हाईकोर्ट पहुंचे फरार पति समर्थ सिंह, वकील ने एमपी पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, CBI जांच की तैयारी

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Report: Somnath mishra

Jabalpur मशहूर अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में मुख्य आरोपी और मृतका के फरार पति समर्थ सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। वहीं, इस संवेदनशील मामले के बीच समर्थ सिंह की मां गिरीबाला सिंह भी अपने परिवार के साथ जबलपुर पहुंच चुकी हैं, हालांकि उन्होंने इस दौरान मीडिया के तीखे सवालों से दूरी बनाए रखी और कोई भी बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया।

Jabalpur भोपाल कोर्ट से झटका लगने के बाद हाईकोर्ट की शरण, जल्द हो सकती है सुनवाई

Jabalpur उल्लेखनीय है कि ट्विशा शर्मा को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों का सामना कर रहे समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को भोपाल जिला अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। जिला कोर्ट से बड़ा झटका लगने के बाद आरोपी पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विधिक सूत्रों के मुताबिक, समर्थ सिंह की इस अग्रिम जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आगामी शुक्रवार (कल) या फिर सोमवार को अहम सुनवाई होने की पूरी संभावना है।

Jabalpur वकील मृगेंद्र सिंह का बड़ा बयान: ‘एमपी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं, जाएंगे सीबीआई के पास’

इस बीच, समर्थ सिंह के सीनियर अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह ने एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की जा रही मौजूदा तफ्तीश की निष्पक्षता पर खुलेआम संदेह जताया है। अधिवक्ता ने साफ किया कि वे इस पूरे प्रकरण की दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए बहुत जल्द माननीय अदालत में एक याचिका दायर कर मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग करेंगे।

Jabalpur ट्विशा के मायके वालों पर लगाए गंभीर आरोप, दोबारा पोस्टमार्टम की मांग को बताया बेबुनियाद

आरोपी समर्थ सिंह के वकील ने मृतका ट्विशा शर्मा के परिजनों और मायके पक्ष पर भी तीखा पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्विशा के परिवार वाले मीडिया और समाज में उनके मुवक्किल के खिलाफ अनर्गल और भ्रामक बातें फैला रहे हैं। अधिवक्ता ने कहा कि दोनों के वैवाहिक जीवन और परिवार में बहुत प्यार था। इसके साथ ही उन्होंने ट्विशा के परिजनों द्वारा शव का दोबारा पोस्टमार्टम (Re-postmortem) कराने की मांग को पूरी तरह हास्यास्पद और कानूनी रूप से निराधार बताया है।

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