Telecommunication Act : वॉट्सएप 1 मार्च से सिम कार्ड के बिना नहीं चलेगा, सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने से मना किया

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Telecommunication Act

Telecommunication Act : केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 मार्च 2026 से वॉट्सएप और अन्य मैसेजिंग एप्स पर सिम बाइंडिंग नियम लागू होगा। इसका मतलब है कि एप तभी खुलेगा जब आपका रजिस्टर्ड सिम उसी फोन में मौजूद होगा। अगर सिम कार्ड फोन से निकाला गया तो एप काम करना बंद कर देगा।

Telecommunication Act : केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने के लिए यह कदम जरूरी है और डेडलाइन बढ़ाने पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जाएगा।

इंडस्ट्री बॉडी IAMAI ने चेतावनी दी है कि कंप्यूटर या लैपटॉप पर हर 6 घंटे में लॉगआउट करने का नियम प्रोफेशनल्स और साझा अकाउंट इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए परेशानी खड़ी करेगा।

Telecommunication Act : सरकार ने कंपनियों को 120 दिनों के भीतर नियमों के पालन की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। नियमों का उल्लंघन होने पर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी

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