Report by: Sunil Kumar Thakur, Edit by: Priyanshi Soni
Balrampur : बलरामपुर (छत्तीसगढ़) जिला न्यायालय ने कॉलेज छात्रा के साथ अशोभनीय टिप्पणी और गलत इशारे के मामले में आरोपी प्राचार्य को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह मामला 12 अगस्त 2024 का है, जब पीड़िता अपने सहपाठी और एक सहेली के साथ आवेदन पर हस्ताक्षर कराने प्राचार्य के पास गई थी।
Balrampur : प्राचार्य ने की आपत्तिजनक टिप्पणी
लोक अभियोजक अशोक गुप्ता के अनुसार, इसी दौरान आरोपी प्राचार्य ने छात्रा की ओर गलत इशारा किया और कहा, “क्वार्टर पर आना, तब तुम्हारा काम करेंगे।” इस घटना से आहत होकर छात्रा ने लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75/3 और 79 के तहत मामला दर्ज किया गया।
Balrampur : न्यायालय का फैसला और सजा

मामले की सुनवाई जिला न्यायालय में हुई, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने धारा 75/3 के तहत छह माह की जेल और 25,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 79 के तहत एक वर्ष की जेल और 25,000 रुपये जुर्माना लगाया।
Balrampur : फैसले का महत्व
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि साक्ष्य और गवाहों के बयान आरोपी के अपराध को स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं। इस निर्णय को शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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