हजारीबाग में 4 से 8 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू, मोहर्रम पर प्रशासन सतर्क

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Prohibitory orders imposed in Hazaribagh from 4 to 8 July, administration on alert during Muharram

रिपोर्ट: रूपेश कुमार दास | स्थान: हजारीबाग | 4 जुलाई 2025
हजारीबाग में मोहर्रम के अवसर पर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जिले में निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया है, जो 4 जुलाई से 8 जुलाई रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी।

क्या रहेगा प्रतिबंधित?

इस अवधि में निम्न गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा:

  • किसी भी प्रकार का जुलूस या धार्मिक रैली
  • 5 या उससे अधिक व्यक्तियों की भीड़ का एकत्र होना
  • हथियारों का प्रदर्शन
  • भड़काऊ भाषण, अफवाह और सोशल मीडिया पर उत्तेजक पोस्ट
  • सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली किसी भी गतिविधि

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट

जिला प्रशासन ने कहा है कि मोहर्रम के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक टीमें पूरी तरह चौकस रहेंगी।
प्रशासन द्वारा संवेदनशील इलाकों में निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की तैनाती, और क्यूआरटी टीमों की व्यवस्था की जा चुकी है।

आम जनता से अपील

प्रशासन ने जिलेवासियों से संयम और सहयोग की अपील करते हुए कहा:

“शांति बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी तरह की लापरवाही या उकसावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

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