BY
Yoganand Shrivastava
Lalu Yadav, Fodder Scam Case राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने की सीबीआई की मांग को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में जमानत दिए जाने के बाद काफी समय बीत चुका है और फिलहाल आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं बनता।
Lalu Yadav, Fodder Scam Case सीबीआई की दलील को नहीं मिली मंजूरी
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि लालू यादव को जमानत देते समय सजा की अवधि के संबंध में तथ्यों का सही आकलन नहीं किया गया था। एजेंसी ने दावा किया कि उन्हें 50 प्रतिशत सजा पूरी करने के आधार पर राहत दी गई, जबकि मामले की प्रकृति को देखते हुए इस पहलू पर अलग तरीके से विचार किया जाना चाहिए था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया और जमानत को बरकरार रखा।
Lalu Yadav, Fodder Scam Case हाई कोर्ट को सुनवाई तेज करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की लंबित सुनवाई को देखते हुए संबंधित हाई कोर्ट से प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला मामला सरकारी धन के कथित अवैध निकासी से जुड़ा है, जिसकी जांच वर्षों से चल रही है। लालू प्रसाद यादव इस मामले से जुड़े विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध हो चुके हैं और वर्तमान में स्वास्थ्य संबंधी आधारों पर जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है।





