ग्वालियर निकाह विवाद: पहली पत्नी मंडप पहुँची, दूल्हा भागा; फोन पर ‘तलाक’ बोलकर दूसरी शादी रचाने की कोशिश

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BY: Yoganand Shrivastva

ग्वालियर: शनिवार देर रात बहोड़ापुर स्थित मयूर गार्डन मैरिज हॉल एक बड़े हंगामे का केंद्र बन गया। एक युवक, जो मंडप में दूल्हा बनकर बैठा था, अचानक तब घबरा गया जब उसकी पहली पत्नी ने कार्यक्रम में पहुँचकर पूरे समारोह को रोक दिया। महिला ने स्टेज पर चढ़कर पति को पकड़ लिया और उसका विरोध शुरू कर दिया।

महिला का आरोप है कि उसके पति जीशान मिर्जा ने उसे फोन पर तीन बार ‘तलाक’ बोलकर रिश्ते को खत्म घोषित कर दिया था और अब किसी दूसरी लड़की से शादी करने पहुँचा था। उसकी आपत्ति होते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया और मेहमानों के बीच अफरा-तफरी मच गई। इस बीच शादी रुकवाने पहुँची पुलिस के आने से पहले ही जीशान मौके से भाग निकला। रात करीब एक बजे तक मैरिज गार्डन में हंगामे की स्थिति बनी रही। बाद में पीड़िता नेहा खान ने बहोड़ापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता की शादी और आरोप

नेहा खान, जो कंपू ईदगाह क्षेत्र की रहने वाली है, का विवाह 17 दिसंबर 2023 को इस्लामपुर निवासी जीशान से हुआ था। उसके अनुसार शादी के कुछ ही समय बाद पति का रवैया बदल गया। वह मारपीट करने लगा और दहेज में एक लाख रुपए की मांग रखी। पिता के न रहने और आर्थिक स्थिति के कमजोर होने का फायदा उठाते हुए ससुराल वालों ने उसे निरंतर प्रताड़ित किया।

दूसरी शादी की जानकारी कैसे मिली

शनिवार को नेहा को पड़ोसियों से पता चला कि उसका पति दूसरी शादी के लिए तैयारियाँ कर रहा है। वह पहले शिकायत लेकर बहोड़ापुर थाने पहुँची, लेकिन वहां उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद उसने एसएसपी कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज की। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद नेहा मैरिज हॉल पहुँची और पूरी घटना सामने आ गई। दूल्हा अपनी पोल खुलती देख मौके से फरार हो गया, जबकि दुल्हन पक्ष के लोग भी समारोह छोड़कर चले गए।

कानूनी स्थिति क्या है

नेहा ने पहले ही पति और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। काउंसलिंग असफल होने पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया। बाद में जीशान ने उसे कागज पर लिखित तीन तलाक भेज दिया, जबकि कानून के अनुसार यह तलाक मान्य नहीं है और मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। नेहा का स्पष्ट कहना है कि जब तक अदालत मामला तय नहीं करती, उसके पति को दूसरी शादी करने का कोई अधिकार नहीं है।

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