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आय से अधिक संपत्ति मामले में Rahul Gandhi को बड़ी राहत, इलाहाबाद HC में कार्यवाही पर रोक

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Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को मामले में आगे की कार्यवाही नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी इस मामले में हाई कोर्ट के समक्ष फिलहाल कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने को कहा गया है।

यह मामला कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर की याचिका से जुड़ा है। याचिका में राहुल गांधी की कथित संपत्तियों की जांच की मांग की गई थी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआई और ईडी को आरोपों की जांच और सत्यापन से संबंधित कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

Rahul Gandhi:सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में आगे की कार्यवाही फिलहाल आगे न बढ़ाई जाए।

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को भी इस मामले से संबंधित कोई रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया है। इससे मामले में राहुल गांधी को तत्काल राहत मिली है।

Rahul Gandhi:राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का क्यों किया था रुख

राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिनमें उनकी कथित आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच को लेकर केंद्रीय एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी गई थी।

राहुल गांधी की ओर से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और कार्यवाही को रोकने की मांग की गई थी। इससे पहले उन्होंने मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग भी की थी।

Rahul Gandhi: सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने की सुनवाई

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थीं।

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े पक्षों को नोटिस भी जारी किया है।

Rahul Gandhi: किसने लगाए हैं राहुल गांधी पर आरोप

यह मामला कर्नाटक के रहने वाले एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दायर याचिका से शुरू हुआ था। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की संपत्तियों को लेकर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की थी।

याचिका में आरोपों की जांच सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की गई थी। इसी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ी और जांच एजेंसियों से मामले की स्थिति को लेकर जानकारी मांगी गई।

Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जांच एजेंसियों से मांगी थी रिपोर्ट

इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले में सीबीआई और ईडी समेत संबंधित विभागों से जवाब और रिपोर्ट मांगी थी। अदालत के समक्ष केंद्रीय एजेंसियों की ओर से शिकायत प्राप्त होने की जानकारी भी दी गई थी।

हाई कोर्ट ने जांच से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर एजेंसियों से प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा था। इसके बाद राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

Rahul Gandhi: अब मामले में आगे क्या होगा

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की कार्यवाही फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगी। साथ ही सीबीआई और ईडी को हाई कोर्ट के समक्ष इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करने से भी रोक दिया गया है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मामले में आरोपों को सही या गलत ठहराने वाला अंतिम फैसला नहीं है। फिलहाल शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाकर मामले को अपने समक्ष सुनवाई के लिए लिया है। आगे की कानूनी प्रक्रिया में अदालत के निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।

Rahul Gandhi को एक और कानूनी राहत

राहुल गांधी के लिए हाल के दिनों में यह एक और महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान से जुड़े एक आपराधिक मानहानि मामले में भी उनके खिलाफ कार्यवाही को खत्म करने का आदेश दिया था।

अब कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाए जाने के बाद राहुल गांधी को इस मामले में भी फिलहाल राहत मिली है।

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