MSP Crop Registration 2026 : मध्यप्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए किसानों का पंजीयन कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश में एक लाख से अधिक किसान अपना पंजीयन करा चुके हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीयन कराने की अपील की है।
किसानों के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। प्रदेश में पंजीयन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 1100 से अधिक पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसान अपनी फसल के समर्थन मूल्य पर विक्रय के लिए पंजीयन करा सकते हैं।
MSP Crop Registration 2026: जबलपुर संभाग में सबसे ज्यादा किसानों का पंजीयन
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुताबिक, समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए अलग-अलग संभागों में बड़ी संख्या में किसानों ने पंजीयन कराया है। जबलपुर संभाग में अब तक 54 हजार 79 किसानों का पंजीयन हुआ है।
रीवा संभाग में 26 हजार 730, नर्मदापुरम संभाग में 9 हजार 436, शहडोल में 9 हजार 710, भोपाल में 4 हजार 244 और सागर संभाग में 4 हजार 766 किसानों ने पंजीयन कराया है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय पर पंजीयन प्रक्रिया पूरी कर लें।
MSP Crop Registration 2026: ग्राम पंचायत से सहकारी समिति तक निःशुल्क पंजीयन की सुविधा
किसानों के लिए पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों पर किसान बिना शुल्क पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर भी निःशुल्क पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है।
सरकार की ओर से पंजीयन व्यवस्था को किसानों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदेशभर में 1100 से अधिक केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। किसानों को पंजीयन के दौरान भूमि से संबंधित दस्तावेज और आधार कार्ड सहित अन्य फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने होंगे।
MSP Crop Registration 2026: एमपी ऑनलाइन और साइबर कैफे से भी करा सकेंगे पंजीयन
किसानों के लिए सशुल्क पंजीयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। किसान एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केंद्र और निजी साइबर कैफे के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं।
पंजीयन के लिए किसान से 50 रुपये से अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। पंजीयन केंद्र संचालकों के लिए किसान की भूमि से संबंधित दस्तावेज, आधार कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेजों का उचित परीक्षण कर उनका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है।
MSP Crop Registration 2026: सिकमी, बटाईदार और वन पट्टाधारी किसानों के लिए अलग व्यवस्था
सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति तथा सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी।
इन श्रेणियों में आने वाले किसानों के पंजीयन का राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सरकार के निर्देश के अनुसार इस श्रेणी के 100 प्रतिशत किसानों का सत्यापन कराया जाना है, ताकि समर्थन मूल्य पर फसल बेचने की प्रक्रिया में पात्रता स्पष्ट रहे।
MSP Crop Registration 2026: फसल के भुगतान के लिए आधार लिंक बैंक खाता जरूरी
समर्थन मूल्य पर किसान द्वारा बेची गई उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर उसके आधार से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। यदि आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या आती है, तो पंजीयन के दौरान उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा।
पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी देना जरूरी होगा। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते तथा फिनो, एयरटेल और पेटीएम जैसे खातों को पंजीयन के लिए मान्य नहीं किया गया है।
MSP Crop Registration 2026: आधार, मोबाइल और बैंक खाते को लिंक रखना जरूरी
सरकार ने किसानों से कहा है कि बेहतर पंजीयन और भुगतान व्यवस्था के लिए आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक कराकर उन्हें अपडेट रखें। जिला कलेक्टरों को जिला और तहसील स्तर पर आधार पंजीयन केंद्रों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।
किसान इन केंद्रों पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक जानकारी को अपडेट करा सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार सुविधा केंद्रों का भी उपयोग किया जा सकता है। आधार को बैंक खाते से लिंक कराने के लिए संबंधित बैंकों के साथ समन्वय करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
MSP Crop Registration 2026: बैंक खाते के सत्यापन के लिए होगा एक रुपये का ट्रांजेक्शन
किसान के आधार लिंक बैंक खाते का सत्यापन पंजीयन के दौरान ही किया जाएगा। इसके लिए मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन और JIT पोर्टल के माध्यम से एक रुपये का ट्रांजेक्शन कराया जाएगा।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसान के बैंक खाते की जानकारी को सत्यापित करना है, ताकि समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसल की राशि के भुगतान में बाद में किसी तरह की परेशानी न हो।
MSP Crop Registration 2026: आधार नंबर का वेरिफिकेशन अनिवार्य
समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए पंजीयन कराने और उपज विक्रय की प्रक्रिया में आधार नंबर का वेरिफिकेशन अनिवार्य रहेगा। किसान आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से या बायोमेट्रिक डिवाइस से आधार का सत्यापन करा सकते हैं।
किसान का पंजीयन तभी किया जाएगा, जब भू-अभिलेख के खाते और खसरे में दर्ज किसान के नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। यदि भू-अभिलेख और आधार कार्ड में नाम को लेकर कोई अंतर मिलता है तो संबंधित किसान के पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन के बाद ही पंजीयन मान्य होगा।
MSP Crop Registration 2026: किसानों को SMS के जरिए दी जा रही पंजीयन की जानकारी
पिछले रबी और खरीफ सीजन के पंजीयन के दौरान जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें SMS के माध्यम से पंजीयन की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही गांवों में डोंडी पिटवाकर किसानों को सूचना देने और ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश हैं।
समिति और मंडी स्तर पर बैनर लगाकर भी किसानों को पंजीयन की अंतिम तारीख और प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। संबंधित अधिकारियों को पंजीयन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं।
MSP Crop Registration 2026: 10 अक्टूबर तक किसान करा सकेंगे पंजीयन
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से अपील की है कि वे 10 अक्टूबर 2026 तक अपना पंजीयन जरूर करा लें। सरकार का कहना है कि पंजीयन प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है, ताकि किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने की प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी से बच सकें।
2 October Gram Sabha: ग्राम सभाओं में खाद्य विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश
मध्यप्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं के आयोजन का प्रस्ताव है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान का संचालन करने वाले विक्रेता ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से मौजूद रहें और हितग्राहियों को खाद्य विभाग की योजनाओं की जानकारी दें।
2 October Gram Sabha: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की दी जाएगी जानकारी
ग्राम सभाओं में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पात्र परिवारों को मिलने वाले राशन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जानकारी दी जाएगी। अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क गेहूं और चावल कुल 35 किलो प्रति परिवार तथा नमक एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाता है।
वहीं प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को निःशुल्क गेहूं और चावल 5 किलो प्रति सदस्य तथा नमक एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिए जाने की जानकारी हितग्राहियों को दी जाएगी।
2 October Gram Sabha: One Nation One Ration Card का भी मिलेगा लाभ
ग्राम सभाओं में One Nation One Ration Card योजना की जानकारी भी दी जाएगी। योजना के तहत चयनित अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता श्रेणी के हितग्राही अपने मूल निवास के अलावा देश के किसी अन्य राज्य में भी उचित मूल्य दुकान पर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से अपनी पात्रता का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
खाद्य विभाग ने ग्राम सभा में इन योजनाओं के साथ-साथ विभाग की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को उनके लिए उपलब्ध खाद्य सुरक्षा योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी देना है।
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