Dhar Bhojshala: सुप्रीम कोर्ट ने धार भोजशाला विवाद में बसंत पंचमी पर हिंदुओं को पूजा, मुस्लिमों को नमाज की अनुमति दी

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report- upendra kumawat, Edit by: Priyanshi Soni

Dhar Bhojshala: सुप्रीम कोर्ट ने धार के विवादित भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रार्थना करने की अनुमति दी है। मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की इजाजत मिली है। अदालत ने राज्य और जिला प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने की भी हिदायत दी।

Dhar Bhojshala: प्रशासन को निर्देश, नमाज पढ़ने वालों की संख्या पहले ही बताने होंगे

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि नमाज के लिए आने वाले मुस्लिम समुदाय की संख्या जिला प्रशासन को पहले ही सूचित की जाए। प्रशासन पास जारी कर या अन्य उपयुक्त उपाय करके सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

Dhar Bhojshala: विवाद का इतिहास, दोनों पक्षों का दावा

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धार में यह एएसआई संरक्षित स्मारक हिंदू पक्ष के अनुसार देवी सरस्वती का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे मौलाना कमालुद्दीन की मस्जिद मानता है। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने खुदाई कर देवी सरस्वती की प्रतिमा लंदन ले जाई थी। एएसआई के आदेश के अनुसार, हिंदू पक्ष को हर मंगलवार और मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार भोजशाला में पूजा और नमाज करने की अनुमति है। इस साल बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है, इसलिए हिंदू पक्ष ने पूरे दिन पूजा करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की।

Dhar Bhojshala: सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद धार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आठ हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी निगरानी और पेट्रोलिंग लगातार जारी है। भोजशाला परिसर में वॉच टावर और पुलिस चौकी स्थापित की गई हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

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भोजशाला परिसर का सजाया जा रहा भव्य स्वरूप

बसंत पंचमी पर्व को लेकर भोजशाला परिसर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। पीले रंग की सजावट, धार्मिक प्रतीकों और सांस्कृतिक आयोजनों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

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कलेक्टर ने की शांति बनाए रखने की अपील

इसी क्रम में धार जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्र ने भोजशाला विवाद पर हुई सुनवाई को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था भंग न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है।

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धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा

कलेक्टर ने मीडिया और आमजन से भी अपील की कि किसी भी अफवाह से बचें और शांति बनाए रखें।

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