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दिल्ली चुनावः निर्वाचन विभाग ने खर्च सीमा की तय, इस बार 12 लाख अतिरिक्त खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार

दिल्लीः 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को चुनाव सम्पन्न होने है। जिसके मद्देनजर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं निर्वाचन विभाग ने भी खर्च सीमा तय कर दी है। निर्वाचन विभाग ने प्रत्येक विधानसभा में 40 लाख रूपए खर्च सीमा तय की है। वहीं प्रत्यासियों से खर्च का ब्यौरा भी मांगा है। इसके साथ ही प्रत्यासियों को खर्च का हिसाब भी रखना होगा। जिसके लिए निर्वाचन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है।

उम्मीदवारों को देना होगा हिसाब

राजधानी की 70 विधानसभा सीटों पर पांच फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा में चुनावी खर्चों की सीमा तय कर दी गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार 40 लाख रुपये से ज्यादा नहीं खर्च कर सकेगा। उम्मीदवार को हर दिन के खर्चे का हिसाब रखना होगा। साथ हीए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ;सीईओद्ध में जमा भी करना होगा। वहींए सीईओ की तरफ से खर्चों पर निगरानी के लिए टीम गठित कर दी गई है।

पहले खर्च सीमा थी 28 लाख

वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनावी खर्च 28 लाख था। इस बार चुनाव आयोग ने खर्च सीमा 12 लाख रुपये बढ़ा दी है। उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्चों का पूरा लेखा.जोखा रखना होगा जिसके लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारी के मुताबिक, 10 जनवरी से सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 17 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख है। वहीं, 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 20 जनवरी को नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसी दिन विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित होंगे। तीन फरवरी की शाम पांच बजे चुनाव प्रचार समाप्त होगा। आठ फरवरी को परिणाम घोषित किए जाएंगे।

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